
बदायूं। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भागा ले जाने और उसके साथ रेप करने के आरोपी को पाक्सो एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश दिनेश तिवारी ने दोषी पाते हुए 20 साल के कारावास और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वजीरगंज थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि वह नोएडा में रहकर मेहनत मजदूरी करता है। उसकी 13 साल की बेटी 16 जुलाई 2022 को नानी के घर गई थी। वहीं रह रही थी। 26 जुलाई 2022 को लगभग दो बजे भोमेंद्र पुत्र भजन लाल अपने दोस्त पवन पुत्र भगवान दास की मदद से उनकी बेटी को बहला फुसलाकर ले गया। बेटी को कई जगह तलाश करने के बाद भी उसका कहीं पता नहीं चला।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके उसकी बेटी को बरामद कर लिया। पीड़िता ने बताया कि ओमेंद्र उसे नानी के घर के दरवाजे से उठाकर गाड़ी में डालकर नोएडा ले गया था। वहां उसके कमरे में रखकर दुष्कर्म किया। न्यायालय में जिला शाहजहांपुर के थाना जैतीपुर क्षेत्र के गांव खेड़ा बझौड़ा निवासी ओमेंद्र उर्फ ओमिद पुत्र भजन लाल के खिलाफ मुकदमा चलाया गया था। गुरुवार को न्यायाधीश ने सजा सुनाई है।