बदायूंयूपी

दहेज हत्या में सास-ससुर दोषी, दस साल की सजा, दोनों पर 1.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

बदायूं। 13 साल पुराने दहेज हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मिर्जा जीनत ने सास-ससुर को दोषी करार दिया है। दोनों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। दोनों पर 1.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आदेश दिया है कि जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़ित पिता को दिया जाएगा।

संभल के थाना रजपुरा पर 29 मई 2012 को गिरिराज ने तहरीर देकर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसने अपनी बेटी नीरज की शादी 25 फरवरी 2010 को गांव जोतेरा निवासी भुवनेश के साथ की थी। दहेज के लिए 28 मई 2012 को बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने पति समेत छह लोगाें के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। न्यायाधीश ने भुवनेश को नाबालिग करार देते हुए उसकी पत्रावली अलग कर दी। बृहस्पतिवार को न्यायाधीश ने सास गायत्री व ससुर ओमेंद्र को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 87,500-87500 रुपये का जुर्माना लगाया है। कुल जुर्माने की 1.75 लाख रुपये मृतका के पिता को देने का आदेश दिया है।

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