
बदायूं। सीजेएम कोर्ट ने नगर पालिका परिषद की पूर्व चेयरमैन दीपमाला गोयल, उनके पुत्र अमन गोयल समेत चार लोगों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए हैं।
मामला वर्ष 2022 का है। सिविल लाइंस निवासी शशांक गुप्ता ने नगर पालिका की अनुमति से शहर में एलईडी स्क्रीन और ग्लो साइन बोर्ड लगाए थे। इनका 11 लाख 39 हजार रुपये का भुगतान बकाया था। भुगतान मांगने पर 4 जनवरी 2024 को आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की।
पीड़ित ने घटना की सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्य पुलिस को सौंपे। कार्रवाई न होने पर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को तलब किया। पेश न होने पर गैर-जमानती वारंट जारी कर दिए।
शशांक के मुताबिक, अमन गोयल ने उन्हें सिंगलर मिशन स्कूल के पास एक रेस्टोरेंट में बुलाया। वहां अमन अपने साथियों के साथ मौजूद था। उन्होंने मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। अमन ने कहा कि सरकार उनकी है और पैसे भूल जाएं।
पीड़ित ने बताया कि 25 जुलाई 2023 से वह बार-बार भुगतान की मांग कर रहे थे। हर बार टालमटोल किया जाता रहा। मामले में अगली सुनवाई सात जुलाई को होगी। कोर्ट ने पुलिस को सात जुलाई तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है।